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निगम में प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों पर डीएलबी का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल, आयुक्त ने कहा-मुझे नहीं मिला

एक वर्ष पहले
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निगम में महापाैर अाैर आयुक्त के अधिकारों काे लेकर विवाद

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक उज्जवल राठौड़ का एक पत्र बुधवार काे साेशल मीडिया पर वायरल हुअा है, जिसमें प्रशासनिक अाैर वित्तीय अधिकारों काे लेकर मार्ग दर्शन जारी किया गया है। पार्षदों ने यह पत्र आयुक्त डाॅ. खुशाल यादव काे भी वाट्स अप किया है, जबकि आयुक्त डाॅ. खुशाल यादव का कहना है कि उन्हें आफिशियल एेसा काेई पत्र नहीं मिला है।

डीएलबी की अाेर से जारी मार्ग दर्शन में स्पष्ट किया है कि सभी कार्याे के लिए प्रशासनिक अाैर वित्तीय स्वीकृति के अधिकार आयुक्त काे हाेंगे। पत्र में लिखा है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत आयुक्त समस्त अनुज्ञा अपने हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत हैं। काेई भी आदेश तब तक वैद्य या विधि मान्य नहीं हाेगा, जब तक उसे आयुक्त अधिप्रमाणित ना कर दें। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सभी कार्याे के लिए नियमानुसार आयुक्त ही अधिकृत है।

अध्यक्ष,समिति, बाेर्ड की अाेर से दिए जाने वाले आदेश नियमों के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त की जारी कर सकेंगे।

इस आदेश के साथ ही पार्षदों की प्रतिक्रियाएं भी अाने लगी हैं। कांग्रेसी पार्षद जावेद पड़िहार ने कहा है कि डीएलबी ने नियम स्पष्ट कर दिए हैं। अब महापाैर काे किसी प्रकार की शंका नहीं हाेनी चाहिए। भाजपा पार्षद कमल कंवर का कहना है कि यह हक की लड़ाई की जीत है।

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