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पीपल्या सरपंच रही बरजी के दंडात्मक आदेश को एडीजे कोर्ट ने निलंबित किया

एक वर्ष पहले
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नैनवां. पीपल्या पंचायत की तत्कालीन सरपंच बरजी बाई मीना को नैनवां एमजेएम न्यायालय ने 8वीं पास का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के आरोप में 7 मार्च को तीन वर्ष व 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। सजा के दंडात्मक आदेश के निष्पादन को एडीजे न्यायालय क्रम संख्या- 2 कैंप कोर्ट नैनवां ने निलंबित कर दिया है। जनवरी 2015 में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पद पर बरजीबाई ने 8वीं पास का प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ा। सरपंच पद विजयी हुई थी। इसके बाद 18 दिसंबर 2015 को हरिसिह, शंकरलाल, शोराज, हेमराज, हरिराज ने न्यायालय में इस्तगासा पेश कर बरजीबाई पर 8वीं पास का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। न्यायालय से प्राप्त इस्तगासा पर 2 मार्च 2015 को देई थाने में बरजीबाई के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी में मामला दर्ज कर जांच की थी। न्यायालय में चालान पेश किया था। इस पर 7 मार्च को एमजेएम न्यायालय ने बरजीबाई को धारा 420, 467, 468 में पृथक-पृथक तीन-तीन वर्ष व 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड व धारा 471 में दो वर्ष की सजा सुनाई थी। सभी धाराओं में सजा एक साथ चलने का आदेश दिया था। सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी मानवेंद्रसिंह गौड़ ने पैरवी की थी। इस पर बरजीबाई ने एडीजे कोर्ट नैनवां में अपील दायर की थी। जिस पर एडीजे कोर्ट ने दंडात्मक आदेश के निष्पादन को निलंबित कर दिया है।
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