बकायादारों को दंडनीय ब्याज में छूट
बूंदी. जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग की एकमुश्त समाधान योजना के तहत अवधि पार बकायादारों के लिए अल्पसंख्यक वित्त-विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
इसमें बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत जिन्होंने निगम से लाेन लिया अथवा अवधि पार हो गए हैं, ऐसे बकायादारों को दंडनीय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। बकाया रुपए जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। बाद में योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में ही अब तक 8 बकायादारों को 1 पॉइंट 66 लाख की छूट देकर योजना से लंबित किया है, जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, वह जिला अल्पसंख्यक मामलात कार्यालय में संपर्क कर सकता है।