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आगजनी का प्रमाण पत्र मांगा तो नगर परिषद ने मांगा 8 हजार 359 रु. शुल्क

एक वर्ष पहले
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बूंदी| नगर परिषद की तंगहाली ऐसी कि अब आगजनी की घटना का प्रमाण पत्र देने का भी शुल्क लिया जा रहा है। शुक्रवार को ऐसा ही मामला सामने आया है।

खाईलैंड मार्ग पर 28 फरवरी को निर्मलकुमार दाैलतानी की नानक एजेंसी दुकान में आग लगने से दुकान के सामान जल गए थे। इस पर नगर परिषद के दमकल वाहन ने अाकर आग बुझाई। इस पर आग बुझाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया तो इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नगर परिषद अग्निशमन सेवा शुल्क 3 हजार रुपए, पेट्रोल, डीजल खर्च 2817, बीए सेट शुल्क 2400 बताया। कुल 8359 रुपए जमा करवाकर निर्मलकुमार दौलतानी को नोटिस दिया। शुल्क जमा कराने पर ही आग प्रमाण पत्र लेने का आदेश आयुक्त द्वारा दिया गया। प्रदेश में कहीं भी इस प्रमाण पत्र का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जबकि यहां शुल्क लिया जाता है। पार्षद मुकेश माधवानी ने अाराेप लगाया कि नगर परिषद में आयुक्त ने अपने अलग कानून चला रखा है। एेसी वसूली की जा रही है।

आगजनी दुर्घटना होने के बाद नगर परिषद द्वारा आग का प्रमाण-पत्र का शुल्क वसूलना गलत है। कोटा जयपुर कहीं आगजनी का प्रमाण का शुल्क नहीं लिया जाता है। इसको लेकर प्रार्थी द्वारा शुक्रवार को कलेक्टर को शिकायत भी है। इधर, आयुक्त कीर्ति कुमावत ने बताया कि आगजनी में क्लेम के लिए आग प्रमाण पत्र का शुल्क नियमानुसार ही लिया जा रहा है। इसमें कोई गलत नहीं है।
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