पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • Sujangarh News Rajasthan News 1 Year Sentence For Culpable Homicide Not Amounting To Murder

गैर इरादतन हत्या के मामले में 1 साल की सजा

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

एडीजे काेर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में एमजेएम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शुक्रवार को जीप चालक को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक डॉ. करणीदान चारण ने बताया कि सीकर के कल्याण अस्पताल में भर्ती दातारसिंह ने सालासर थाने के तत्कालीन एएसआई चंद्रसिंह को बताया कि 29 नवंबर 2009 को सुबह गांव पावटा से मालासी के रिक्तियां भैरूंजी के धोक लगाने आए थे। लौटते समय चारियां- मुरड़ाकिया रोड़ पर जीप चालक जगदीश पुत्र हजारीलाल जाट निवासी मौलासर, नागौर की लापरवाही से गाड़ी पलट गई। हादसे में शिवराज पुत्र जगदीशसिंह (11) गंभीर घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 2018 में एमजेएम कोर्ट ने चालक को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। एडीजे कोर्ट में अपील थी।

खबरें और भी हैं...