मोटर यान दुर्घटना दावाधिकरण क्रम संख्या 2 की पीठासीन अधिकारी नीलम शर्मा ने पांच वर्ष पूर्व के मामले का निस्तारण करते हुए 13 लाख 89 हजार रुपए का अवार्ड पारित किया है। 8 मई 2014 को ताराचंद तथा मुकेश कुमार व चुन्नीलाल दो बाइकों पर सवार होकर लंबोर शादी समारोह में गए थे। रात को ताराचंद अपनी बाइक पर तथा मुकेश कुमार व चुन्नीलाल दूसरी बाइक पर अपने गांव भोजा का बास के लिए रवाना हुए। हमीरवास से आगे व चांदगोठी से एक किमी पहले सामने से आ रही कैंपर गाड़ी के चालक मानसिंह ने तेज गति व लापरवाही से गाड़ी चलाकर लाया व ताराचंद की बाइक के टक्कर मारी, जिससे ताराचंद बेहोश हो गया। 108 एंबुलेंस में ताराचंद व कैंपर चालक को राजगढ़ अस्पताल ले गए, जहां पर ताराचंद को मृत घोषित कर दिया। मामले में कैंपर चालक मानसिंह को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर आरोप पत्र पेश किया। मृतक ताराचंद की मृत्यु की क्षति पूर्ति के लिए उसकी प|ी यशवंता व पुत्री ज्याेति, पुत्र मंजीत, पिता रामसिंह, माता साबली निवासीगण भोजा का बास की ओर से पेश याचिका में मोटर यान दुर्घटना दावाधिकरण ने 13 लाख 89 हजार रुपए के लिए गैर याची बीमा कंपनी आईसीआईसीआई आदि को उत्तरदायी मानते हुए याचिका पेश करने की दिनांक 2 सितंबर 2014 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदायगी के लिए दायी माना है। प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सहारण द्वारा की गई।