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शौचालय निर्माण में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई : कलेक्टर जायसवाल
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तर पर एलओबी एवं एनओएलबी शौचालय निर्माण एवं प्रगति की समीक्षा बैठक पंचायत समिति प्रांगण में आयोजित की गई। जिसमें उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी ग्राम पंचायतों में लगाए गए प्रभारी सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी भूमिका एवं दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करते हुए इसको सफल बनाएं। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत जो आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, नरेगा मैट एवं अन्य कर्मचारी अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारी के निर्वहन में असफलता प्रदर्शित करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सरकारी दायित्वों के साथ साथ सामाजिक दायित्व निभाना अनिवार्य है। समय समय पर किये जा रहे कार्यो में सुधार किया जाना आवश्यक है। पात्र एवं अपात्र व्यक्तियों का 3 दिन के अन्दर सर्वे कर दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। पालना नही होने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हर ग्राम पंचायत में सभी को कार्य विभाजित करते हुए रणनीति तैयार कर विश्वास एवं भरोसे के साथ कार्य करें। स्वच्छ भारत मिशन की कार्ययोजना में अवश्य ही सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता कमेटी का गठन किया जाए। कार्य लक्ष्यता को प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति का प्रबंधन करते हुए मंजिल हासिल करना सुनिश्चित करें। उन्होने विकास अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों की नियमित भ्रमण कर मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें। कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों में स्थिति में सुधार करने के लिए सभी प्रभारी अधिकारी रात्रि चौपाल का आयोजन कर शौचालय निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करें। बैठक में उपस्थित नही होने वाली आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला एवं बाल विकास अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि शौचालय निर्माण के मोटीवेशन के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रतिदिन उपखण्ड अधिकारी सांय 6 बजे बैठक आयोजित करेगे, जिसमें ब्लॉक में सबसे न्यून्तम प्रगति वाली 10 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम स्तरीय कर्मचारी एवं मैट उपस्थित रहेगे। समस्त ग्राम विकास अधिकारी मुख्यालय पर ही रात्रि विश्राम करेगे। उन्होने कहा कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को ग्राम पंचायतवार लक्ष्य आवंटित किये है। ग्राम पंचायतवार शौचालय विहीन परिवारों की नामवार उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार दिये गये लक्ष्य को पूरा किया जाना आवश्यक है।
समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों की खरीद में केंद्रों पर पारदर्शिता के लिए लगाएं कैमरे: कलेक्टर
धौलपुर| रबी विपणन के तहत जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहूं एवं सरसों खरीद को लेकर गुरुवार को कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि गेहूं एवं सरसों खरीद के लिए क्रय केन्द्र प्रस्तावित किया जाए। क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस व्यवस्था एवं पारदर्शिता की दृष्टि से क्रय केन्द्रों पर वेब कैमरे लगाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भण्डारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि विभाग के माध्यम से क्रय केन्द्रों पर कृषि सुपरवाइजरों को लगाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर गिरदावरी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए सभी हल्का पटवारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए। क्रय केन्द्रों पर छाया, पानी, रोशनी एवं त्रिपाल की व्यवस्था की जाए। गेंहूं की खरीद ऑन लाइन करने के लिए ग्राम पंचायत के साथ ही गांव गांव में प्रचार प्रसार किया जाए जिससे किसानों को इसकी जानकारी हो सके। उन्होंने केन्द्रवार किसानों के पंजीकरण की सूचना रियल टाइम बेसिस पर उपलब्ध रखी जाए तथा क्रय केन्द्रों पर वारदाने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। उन्होंने ई मित्र धारकों को निर्देशित करते हुए कहा कि ई-मित्र संचालक खसरा गिरदावरी नकल के जिस पेज पर पी 35 क्रमांक, दिनांक, कृषक का नाम, कृषक का कुल रकबा, फसल का रकबा दर्ज हो, पटवारी के हस्ताक्षर व मोबाइल नम्बर सहित मोहर लगी हो उस पृष्ठ को स्पष्ट रूप से स्कैन कर अपलोड करें। ई-मित्र संचालक भामाशाह में दर्ज बैंक खाते के बारे में किसानों से जानकारी प्राप्त कर पता करें कि, यह खाता वर्तमान में चल रहा है या नही, यदि नही तो पहले भामाशाह में चल रहे खाते को अपडेट करें फिर रजिस्ट्रेशन करें।
फसल खराबे की सूचना 13 मार्च तक देने के निर्देश
उपनिदेशक कृषि विभाग डाॅ.दयाशंकर शर्मा ने बताया कि 29 फरवरी एवं 6 मार्च को धौलपुर जिले की पचांयत समिति बाड़ी, सरमथुरा, बसेड़ी, धौलपुर व राजाखेड़ा में हुई ओलावृष्टि एवं तेज हवा से फसलों में नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में अधिसूचित फसल गेहूं, सरसों एवं योजनानुसार उक्त प्राकृतिक आपदाओं द्वारा फसल में हुए नुकसान का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि उक्त आपदाओं के 72 घण्टे के अन्दर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर तथा अधिकतम 7 दिन में लिखित में बीमा कम्पनी के एजेन्ट अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में फसल खराबे की सूचना दिया जाना आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि उक्त प्रपत्र को बैंक द्वारा सत्यापित कर साथ में आधार कार्ड, जमाबन्दी व बैंक पासबुक की प्रतिलिपि संलग्न कर कृषि विभाग में जमा कराएं। उन्होंने बताया कि जिन बीमित कृषकों की फसलों में नुकसान हुआ है वे कृषक फसल में हुए नुकसान की सूचना 13 मार्च तक आवश्यक रूप से बीमा एजेन्ट या कृषि कार्यालय में निर्धारित प्रपत्रा में फसल नुकसान की सूचना जरूर दे देवें। निर्धारित समयावधि के पश्चात् फसल खराबे की सूचना के प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
धौलपुर.पंचायत समिति में बैठक के दौरान जिला कलेक्टर निर्देश देते हुए।