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आरटीओ... दो दिन में जमा कराएं टैक्स नहीं तो देना पड़ सकता टैक्स के बराबर जुर्माना, वाहन भी हो सकता है सीज

एक वर्ष पहले
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यह खबर बड़े वाहन स्वामियों के लिए बेहद जरूरी हैं। जिन संचालकों ने अभी तक अपने व्यावसायिक भारी वाहनों का वार्षिक कर जमा नहीं कराया है, वह 15 मार्च तक आरटीओ कार्यालय में अपना कर अवश्य जमा करा दें क्योंकि 15 मार्च के बाद उनके वाहनों को सीज करने के साथ जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आरटीओ कार्यालय राजकीय अवकाश के दिन भी खुला रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने वाहन मालिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब टैक्स जमा कराने की प्रणाली को और भी सरल बनाते हुए इसे सीधे ही वाहन पोर्टल से जोड़ दिया है। अब स्वयं वाहन मालिक विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन का कर जमा कर सकता है। आरटीओ ने बताया कि वाहन स्वामी 15 मार्च तक कार्यालय समय में टैक्स जमा करा सकते हैं। आरटीओ ने बताया कि देखने में आ रहा है कि अभी तक बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने कर जमा नहीं कराया है।

1 अप्रैल के बाद चलेगा विशेष अभियान

1 अप्रैल से बीएस-4 वाहन पर रोक लग जाने के बाद विशेष अभियान चलाकर जांच कराई जाएगी। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक अप्रैल से बीएस-4 वाहनों की बिक्री और निबंधन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए जिले के वाहन डीलरों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जारी निर्देश में बताया गया है कि बिक्री किए गए सभी बीसए-4 वाहनों का पंजीयन हर हाल में 31 मार्च तक करा लें। किसी भी परिस्थिति में बीएस-4 वाहनों का निबंधन 31 मार्च के बाद लंबित नहीं रहना चाहिए।

अवकाश के दिन भी खुलेंगे काउंटर

जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा नहीं हाेने की स्थिति में वाहनों को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इससे वाहन स्वामियों को अनावश्यक परेशानी हाे सकती है। इसके अलावा यदि टैक्स निर्धारित तिथि 15 मार्च के बाद जमा हाेता है, ताे कर नियम 32 के तहत डीटीओ जुर्माने के रूप में टैक्स के बराबर राशि भी वसूल कर सकता है। विभाग द्वारा मार्च के महीने में कार्यालय को शनिवार व रविवार को अवकाश के दिन भी खोला जाएगा।

भरतपुर. आरटीओ कार्यालय में टैक्स जमा कराते वाहन चालक।

बीएस-4 वाहनों का 31 मार्च बाद नहीं होगा बेचान और पंजीयन

जिला परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 31 मार्च के बाद प्रदूषण उत्सर्जन मानक बीएस-4 सीरिज के वाहनों का विक्रय व पंजीयन नहीं होगा। ऐसे वाहन स्वामी व वाहन विक्रेता जिनके पास बीएस-4 मानक वाहन है और पंजीकृत नहीं है, वे अंतिम तिथि से पहले वाहन का पंजीयन कराएं। इसके बाद कोई पंजीयन नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे वाहन क्रेता जो अन्य जिलों अथवा राज्यों से वाहन खरीद कर अथवा वाहन की टीआरसी/एनओसी आदि लेकर आए हैं और वाहन बीएस-4 है वह भी 31 मार्च से पूर्व अपने वाहन का पंजीयन संबंधी कार्य।
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