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चार्टर एकाउंटेंट को 15 मार्च से पहले आयकर जमा कराने के दिए निर्देश

एक वर्ष पहले
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आयकर विभाग डूंगरपुर की ओर से टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों के शुक्रवार को बैठक आयकर कार्यालय में हुई। बैठक में आयकर अधिकारी टीपी सजीव ने वित्त वर्ष में चार किस्तों में अग्रिम कर के रूप आयकर संग्रहित करने को लेकर चर्चा की। इस वित्त वर्ष में अग्रिम कर के भुगतान की अंतिम तारिख 15 मार्च है।

रिकार्ड के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में करदाताओं द्वारा स्वत: निर्धारण कर राशि 10 हजार से अधिक होने पर अग्रिम कर जमा कराना था, लेकिन स्वत: निर्धारण कर ही जमा कराया है। जबकि 10 हजार से अधिक होने पर अग्रिम कर के रूप में जमा कराना होता है। उन्होंने बताया गया कि अंतिम तिथि के बाद ब्याज जमा कराने से छूट मिल सकेगी। आयकर अधिकारी ने विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए इसकी प्रासंगिकता व इनके विभिन्न लाभ जो आयकर दाता को मिल सकते हैं, उनके बारे में भी विस्तार से समझाया। वर्ष 2019-20 की आयकर विवरणी भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च हैं। इसके बाद आयकर विवरणी नहीं भरी जाएगी। मुख्य आयकर आयुक्त उदयपुर आशीष वर्मा ने कर संबंधी किसी भी समस्या का समाधान के लिए प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3 से 5 बजे के बीच आयकरदाताओं को मिलने के लिए उपलब्ध रहने की जानकारी दी। इस अवसर पर हेमंत बी जैन, सचिव नीलेश सिंघवी, कमलेश शाह मौजूद थे।

आयकर अधिकारी कर सलाहकार और चार्टर एकाउंटेंट से चर्चा करते हुए।
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