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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

एक वर्ष पहले
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डूंगरपुर| जिला मजिस्ट्रेट कानाराम आदेश जारी कर जिले में वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के मद्देनजर वातावरण को कोलाहल मुक्त रखे जाने के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत 5 अप्रेल तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1963 की धारा पांच के तहत जिला डंूगरपुर की राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थाओं, विवाह स्थलों में आदेश जारी होने की तिथि से 05 अप्रेल 2020 तक सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों (जिसमें कोलाहल उत्पन्न हो) का उपयोग नहीं कर सकेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक अधिनियम में पूर्व में ही पूर्णत: प्रतिबंधित है। मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारों एवं चर्च में आरती, भजन, शब्द कीर्तन, प्रार्थना एवं अजान आदि के समय एवं शादी विवाह में निकासी, बारात स्वागत आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागू नहीं होगा, परन्तु धीमी गति से ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेंगा। उक्त कार्यक्रमों के दौरान डी.जे. का उपयोग पूर्णत: प्रतिबन्धित रहेगा।
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