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युवक काे इतना पीटा कि आंख की रोशनी चली गई, आरोपी को तीन साल कारावास

एक वर्ष पहले
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सदर थाना क्षेत्र के माथुगामड़ा पाल गांव के वर्ष 2012 में मारपीट के दौरान पीडि़त युवक की आंख की रोशनी चली गई। इसके स्थान पर नकली आंख लगानी पड़ी थी। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है व 39 हजार रुपए के अर्थ दंड लगाया है। सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह ने माथुगामड़ा पाल फला सामीतेड़ निवासी आरोपी जवाहरलाल पुत्र धुला कटारा को सजा सुनाई। राज्य की ओर से सहायक अभियोजन ने पैरवी की। तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए पीडि़त अनिल को पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से पीडि़त प्रतिकर की अनुशंसा की जाती है।

यह था मामला : 11 सितंबर 2012 को परिवादी विश्व कृष्ण ने सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि 9 सितंबर 2012 को उनके गांव में तोरण निकला था। जिसमें गांव के सभी लोग मवेशी लेकर जाते हैं। बड़े भाई सुंदर का लड़का अनिल भी मवेशी लेकर जा रहा था। तब जवाहरलाल ने बाइक लेकर आते हुए खेत में किसकी बकरियां चर रही है कहते हुए दो-तीन थप्पड़ मार दी। शाम करीब साढ़े चार बजे बकरियां चराने वाले बच्चों ने कहा कि अनिल काका के नए घर पर झगड़ा हो रहा है। आरोपियों ने अनिल के साथ मारपीट की। जवाहरलाल के हाथ में लोहे की कोस थी। इससे अनिल के बायी आंख के ऊपर व पैर पर चोट मारी। इससे अनिल गिर गया। बीच बचाव करने आए अनिल की मां कमला व सुरेश से मारपीट की थी।

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