पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • Gangapur News Rajasthan News One Sentenced To 3 Years For Grabbing Property By Preparing Fake Contract

फर्जी इकरारनामा तैयार कर संपति हड़पने पर एक को 3 साल की सजा

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी गोयल ने फर्जी इकरार नामा तैयार कर संपति हड़पने के मामले को लेकर आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 90 हजार रुपए का अर्थ दंड से दण्डित किया है। आरोपित
बालोती (सपोटरा) निवासी विजय कुमार महाजन पुत्र कलुआराम महाजन है।

अभियोजन अधिकारी मंजूलता दुबे ने बताया कि नेमचंद बोडारा पुरानी ओसवाल नाका चुंगी के पास उसकी दो दुकानें विजय को किराए पर दी हुई थी। दुकान हड़पने के द्वारा फर्जी इकरारनामा तैयार करके स्वयं के मालिकाना हक का दस्तावेज तैयार कर उसको काम में लेते हुए न्यायालय में दावा पेश किया।

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी गोयल ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इस इकरार नामे को फर्जी
मानते हुए आरोपी को फर्ज कार्य के मामले में तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 90 हजार रुपए का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन अधिकारी मंजूलता दुबे ने बताया कि इस मामले में बालोती निवासी कलुआ राम व महेन्द्र कुमार फरार चल
रहे है।

खबरें और भी हैं...