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नाबालिग से ज्यादती के दोषी को 10 साल की कैद, जुर्माना
जयपुर। पोक्सो कोर्ट-5 ने मुरलीपुरा में पड़ोसी के घर में घुसकर 15 वर्षीय किशोरी से ज्यादती के अभियुक्त संजय सिंह को दस साल कैद व 1.02 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी है। कोर्ट ने कहा जांच अधिकारी तत्कालीन मुरलीपुरा थानाधिकारी नवीन खण्डेलवाल ने जांच में लापरवाही बरती है और पीडि़ता की आयु प्रमाणित करने के लिए ना तो कोई अनुसंधान किया और ना ही साक्ष्य इकट्ठा किए। मामले के अनुसार, 22 फरवरी, 2018 को पीडि़ता घर पर अकेली थी। तभी आराेपी ने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया एवं पीड़िता से दुष्कर्म का प्रयास किया। कॉलेज से आए पीडि़ता के भाई ने दरवाजा खुलवाकर पहले पीडि़ता के साथ मारपीट की एवं बाद में दोस्तों व पड़ोसियों को बुलाकर आरोपी से मारपीट की। बाद में पीड़िता ने बदनामी के डर से रसोई में जाकर केरोसीन डालकर आग लगा ली। इलाज के दौरान पीड़िता की दो मार्च 2018 को मौत हो गई।