हाथ की अंगुलियां कटने पर 1.80 लाख का क्लेम
जयपुर। दुर्घटना में अंगुलियां और अंगूठा कटने पर काेर्ट ने बीमा कंपनी काे 1.80 लाख रुपए का क्लेम देने का आदेश दिया है। कंपनी ने दुर्घटना की सूचना चार महीने देरी से देने के आधार पर क्लेम खारिज कर दिया था। जिले की स्थाई लोक अदालत के आदेशानुसार तुंगा निवासी गोपाल गुर्जर के करंट लगने से जनवरी 16 में दोनों हाथ झुलस गए। दोनों हाथों की अंगुलियां और एक अंगूठा काटना पड़ा। पीड़ित ने बैंक के माध्यम से युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का बीमा ले रखा था। कंपनी ने जून 16 में सूचना मिलने के आधार पर क्लेम खारिज कर दिया। कोर्ट पाया कि कंपनी ने पीड़ित से लगातार पत्राचार किया। मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र मांगा जो उपलब्ध कराया गया। ऐसे में कंपनी का तर्क उचित नहीं है। ऐसे में तीन लाख रुपए की बीमित रकम कर 60 प्रतिशत क्लेम दिया जाना चाहिए। ऐसे में पीड़ित को 1.80 लाख रुपए का भुगतान किया जाए।