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2 वन कर्मियों ने 7 लाख का गबन किया, कांस्टेबल ने ली 3500 घूस, 3-3 साल सजा
केस से नाम निकालने के लिए सिपाही ने ली थी घूस
एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट-1 ने मुकदमे से नाम बाहर निकालने के बदले रिश्वत लेने वाले बराला थाने के तत्कालीन हैड कांंस्टेबल अभियुक्त महेश मीणा को तीन साल की जेल व 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।
मामले के अनुसार, संदीप जाट ने 19 सितंबर 2007 को सीकर एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साले के खिलाफ बराला थाने में मारपीट का मामला दर्ज है। रिपोर्ट से नाम बाहर निकालने के बदले आरोपी हैड कांस्टेबल ने उनसे 3500 रुपए की रिश्वत मांगी है। एसीबी ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 20 सितंबर को आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा और मामला दर्ज कर चालान पेश किया। कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी को सजा सुना दी।
जयपुर। शहर की पीसीपीएनडीटी मामलों की विशेष कोर्ट ने ने करीब सात लाख रुपए के गबन करने के अभियुक्त तत्कालीन वन रक्षक और शास्त्रीनगर के विभागीय विक्रय केन्द्र के सुपरवाइजर रघुवीर प्रसाद व शिवनाथ सिंह को तीन साल कैद व बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।
मामले के अनुसार, आरोपी शिवनाथ ने वन विभाग के विभागीय विक्रय केन्द्र में वर्ष 1994 से 1997 तक और अारोपी रघुवीर प्रसाद वर्ष 1997 से मई 1999 तक सुपरवाइजर थे। ऑडिट जांच में केन्द्र के स्टॉक को लेकर ऑडिट कमेटी ने जलाने की लकडी, आरावेस्ट, बुरादा, छीलन और खैर की लकड़ी की कमी पाई थी। रघुवीर पर आरोप है कि उसने 5,53000 रुपए से अधिक और शिवनाथ ने 130000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचकर सरकारी राशि का गबन किया है।