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पंस बदलने पर प्रमुख पंचायत राज सचिव व कलेक्टर से मांगा जवाब

एक वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्ट ने अलवर जिले में पंचायत समिति बाछेड़ी को बदलकर मजोड़ करने पर प्रमुख पंचायत राज सचिव व अलवर जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस सबीना व एनएस ढड्‌ढा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश महादेव प्रसाद मीना की याचिका पर दिया। अधिवक्ता नरेन्द्र मीणा ने बताया कि अलवर जिले में बाछेड़ी, मजोड़, कालालाखा और श्यामपुरा को जोड़कर बाछ़ेड़ी ग्राम पंचायत बनाई थी। बाद में राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर उसका गजट में पब्लिकेशन भी कर दिया। लेकिन राजनीतिक कारणों से एक दिसंबर को पुन: नोटिफिकेशन जारी कर पंचायत समिति बाछेड़ी को बदलकर मजोड़ कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब पूर्व में ही नोटिफिकेशन जारी कर पंचायत समिति बाछेड़ी का गठन किया था तो बाद में राजनीतिक दवाब में उसे मजोड़ में क्यों बदला।
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