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हाउसिंग बाेर्ड काे अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने का हक मिला

एक वर्ष पहले
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हाउसिंग बाेर्ड काे पहली बार अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने अाैर बकाया रकम वसूली का अधिकार मिल गया। गुरुवार काे विधानसभा में इसके लिए राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक-2020 ध्वनिमत से पारित हुअा। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। चर्चा के बाद धारीवाल ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड को अपनी भूमि से ही अतिक्रमण हटाने का अधिकार दिया गया है, जबकि आवासीय कॉलोनियों में अवैध निर्माण हटाने का जिम्मा नगरीय निकायों का ही है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमियों को धारा-51 के तहत सजा का प्रावधान कोर्ट से ही है। बाेर्ड काे गिरफ्तारी का अधिकार नहीं हाेगा। बाेर्ड के किसी अधिकारी पर लगे आरोपों का आधार होगा तो उन पर भी कार्यवाही होगी। मंत्री ने कहा कि बोर्ड से संबंधित करीब पौने चार हजार लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए समझौता समिति के गठन तथा लोक अदालतों के आयोजन पर भी विचार किया जा रहा है।

बोर्ड में निर्माण स्वीकृति के लिए नई नीति लाई जाएगी। इससे भूखंड ज्यादा समय तक खाली नहीं रह पाएंगे। बीकानेर की शिवबाड़ी आवासीय योजना काे जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा।

आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक-2020 पारित
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