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विवाह स्थलों पर आतिशबाजी नहीं, डीजे के लिए मंजूरी जरूरी
जयपुर | शहर में अब शादी समारोह के आयोजक विवाह स्थलों पर आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही विवाह स्थलों पर डीजे साउंड बजाने के लिए भी विवाह स्थल मालिकों से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर तय डिसेबल की सीमा पर रात्रि 10 बजे तक ही बजाने दिया जाएगा। इस संबंध में जयपुर विवाह स्थल समिति की रॉयल हवेली, स्टेच्यू सर्किल पर शुक्रवार को साधारण सभा आयोजित की गई। सभा में प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया कि विवाह स्थलों में आतिशबाजी, कोल्ड पायरो नहीं चलाने दी जाएगी।