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सड़क पर 7 साल पहले खर्च हुई राशि की वसूली पर रोक

एक वर्ष पहले
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जयपुर। हाईकोर्ट ने करौली जिले की हिंडौन पंचायत समिति की खरैटा ग्राम पंचायत समिति में 2013 में बनाई सड़क के निर्माण पर खर्च हुई 4.99 लाख की वसूली सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व जूनियर टैक्नीकल असिस्टेंट से करने पर रोक लगा दी है। मामले में प्रमुख पंचायत राज सचिव, सीईओ जिला परिषद करौली व हिंडौन पंचायत समिति के विकास अधिकारी से जवाब मांगा है। जस्टिस एके गौड़ ने यह अंतरिम निर्देश तत्कालीन सरपंच विजेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि हिंडौन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खरैटा में 2013 में तत्कालीन सरपंच सहित अन्य ने सड़क का निर्माण करवाया था। सड़क का निर्माण एईएएन के निरीक्षण में हुआ। 2016 में आॅडिट रिपोर्ट मेंं कहा कि सड़क का निर्माण सही नहीं हुआ है। जनवरी 2020 में राज्य सरकार ने सड़क निर्माण पर खर्च हुई 4.99 लाख रुपए वसूली की जानी थी।
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