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दिव्यांग शिक्षिका को ब्रिज कोर्स करवाकर नियमित सेवा परिलाभ दें

एक वर्ष पहले
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जयपुर | हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह पिछले 25 साल से शिक्षक पद पर कार्यरत दिव्यांग शिक्षिका को बीएसटीसी के लिए ब्रिज कोर्स कराए और कोर्स के बाद उसे नियुक्ति तारीख से नियमित कर सभी सेवा परिलाभ दे। अदालत ने यह आदेश भगवती मीणा की याचिका पर दिया। प्रार्थिया की नियुक्ति दिव्यांग कोटे में जुलाई 1994 में शिक्षक पद पर हुई थी। विभाग ने उसे वर्ष 1996 में स्थाई कर दिया, लेकिन बीएसटीसी नहीं होने के कारण चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया।
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