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एसआई साबित नहीं कर पाया एक्सीडेंट होना, ~36.36 लाख का क्लेम खारिज
जयपुर | मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने ट्रांसपोर्ट विभाग के एसआई के बीमित वाहन से एक्सीडेंट होना साबित नहीं करने पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी व अन्य के खिलाफ 36.36 लाख रुपए के क्लेम को खारिज कर दिया। अधिकरण ने वैशाली नगर निवासी एसआई मुन्नालाल की क्लेम याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी सरकारी कर्मचारी है और वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने को जानता है। लेकिन फिर भी एक्सीडेंट की रिपोर्ट तीस दिन देरी से 7 कराई, जबकि एक्सीडेंट 8 अगस्त को होना बताया था... यह स्वाभाविक नहीं है।