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मास्क, सेनिटाइजर पर एमअारपी से ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

एक वर्ष पहले
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जयपुर। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए बाजार में मास्क अौर सेनिटाइजर की अनुपलब्धता को देखते हुए मनमानी कीमत वसूल नहीं कर सकेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने पर पैकिंग पर लिखी एमअारपी कीमत ही ले सकते है। एक्ट के तहत मास्क अौर सेनिटाइजर को 30 जून 2020 तक अावश्यक वस्तु के रुप में घोषित किया है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से जारी एडवायजरी के तहत कोविड-19 (कोरोना वायरस) के मौजूदा स्थिति में फैल रही बीमारी को नियंत्रण के लिए लॉजिस्टिक को देखते हुए फैसला लिया है। मास्क (2 लेयर और 3 लेयर सर्जिकल मास्क, एन -95 मास्क) और हैंड सेनिटाइजर बाजार में ज्यादा कीमतों पर बेचे जा रहे है।
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