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होली के दिन खुला सुप्रीम कोर्ट, जोड़े को सुरक्षा देने के आदेश

एक वर्ष पहले
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जयपुर | सुप्रीम कोर्ट ने होली के अवकाश के दिन कोर्ट में सुनवाई करते हुए हुए पिछले दिनों अंतरजातीय विवाह करने वाले जयपुर निवासी इंजीनियर युवक व डॉक्टर युवती के जोड़े को राहत देकर उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, यूपी के डीजीपी व राजस्थान के डीजीपी को कहा है कि जोड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें और जरूरी हो तो उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएं। वहीं अदालत ने केन्द्र व राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सु्प्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ ने यह निर्देश अंकित सकलेचा की आपराधिक याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी पेशे से इंजीनियर है और उसने यादव परिवार की डॉक्टर युवती से 28 फरवरी को अंतरजातीय विवाह किया है। उन्होंने इसका मैरिज सर्टिफिकेट भी 2 मार्च को ले लिया है। लेकिन युवती के परिवारजन उन्हें धमकी दे रहे हैं
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