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वेटिंग पीरियड में क्लेम निरस्त करना बीमा कंपनी का सेवा दोष नहीं

एक वर्ष पहले
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जयपुर | महानगर के जिला उपभोक्ता मंच ने हैप्पी फ्लोटर पॉलिसी के वेटिंग पीरियड में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा परिवादी का एक लाख रुपए का क्लेम निरस्त करने की कार्रवाई को सेवा दोष नहीं माना है। मंच ने यह आदेश रवि चौपड़ा के परिवाद को अस्वीकार करते हुए दिया। अधिवक्ता भागचंद भारद्वाज ने बताया कि विकास नगर, हीरापुरा जयपुर निवासी रवि कुमार चोपड़ा ने अपनी प|ी विमला को हैप्पी फॅमिली फ्लोटर पालिसी के तहत भंडारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर इलाज कराया था। उसने इलाज राशि के पुनर्भुगतान के लिए बीमा कंपनी में क्लेम किया। लेकिन बीमा कंपनी ने पॉलिसी के वेटिंग पीरियड में होने का हवाला देकर उसका क्लेम खारिज कर दिया। जिसे परिवादी ने उपभोक्ता मंच में चुनौती दी। मंच में बीमा कंपनी ने कहा कि परिवादी ने प|ी का जो इलाज करवाया है वह पॉलिसी की शर्त के अनुसार दो साल के वेटिंग पीरियड में आता है। जबकि उसकी पॉलिसी दूसरे साल में ही चल रही थी। ऐसे में उसे पॉलिसी के लाभ नहीं मिल सकता।
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