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जिला संभाग की सभी कोर्ट में आज न्यायिक कार्य नहीं होगा

एक वर्ष पहले
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जयपुर | राज्य सरकार द्वारा पारित अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अधिनियम- 2020 में अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए वकीलों से 17,500 रुपए की जगह एक लाख रुपए और वेलफेयर टिकट को प्रस्तावित 50 की बजाय 100 रुपए व 200 रुपए करने पर वकीलों का विरोध जारी है। दी बार एसोसिएशन जयपुर के नेतृत्व में गुरुवार को पदाधिकारियों व बीसीआर चेयरमैन एस.शाहिद हसन और सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में वकीलों ने संशोधित एक्ट के इन प्रावधानों को लागू नहीं करने का फैसला लिया। वहीं शुक्रवार को जिला संभाग की सभी कोर्ट में न्यायिक कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। शनिवार को संशोधित एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। महासचिव सतीश शर्मा ने बताया कि बैठक में बीसीआर ने स्पष्ट किया कि सरकार ने संशोधन उनके प्रस्ताव पर नहीं किए हैं और वेलफेयर टिकट शुल्क में 100 व 200 रुपए की बढ़ोतरी गलत है। दी बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व महासचिव संदीप लुहाडिय़ा ने भी एक्ट में वकीलों के फंड फीस व वेलफेयर टिकट में बढ़ोतरी की निंदा की। बार काउंसिल अाॅफ राजस्थान के सदस्य भुवनेश शर्मा ने 7 मार्च काे विधेयक पारित हाेने के समय भी वेलफेयर एक्ट में संशाेधन किए जाने का विराेध किया था।
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