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कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिना जवान को क्यों बर्खास्त किया : हाईकोर्ट
जयपुर | हाईकोर्ट ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रक्रिया अपनाए और सुनवाई का मौका दिए बिना बीएसएफ जवान को ओवर स्टे ऑफ लीव के आधार पर सेवा से बर्खास्त करने पर केन्द्रीय गृह सचिव, आईजी बीएसएफ हैडक्वार्टर व कमांडेंट छठी बटालियन जैसलमेर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश सिपाही बाबूलाल चौधरी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति बीएसएफ में 2012 में हुई थी। वह 24 अगस्त 2015 से 17 सितंबर 2015 तक अवकाश लेकर गया। लेकिन तय अवधि बाद सेवा में नहीं लौटा और अवकाश के 130 दिन बाद वापस आया। जिस पर बीएसएफ ने उसे 25 जनवरी 2016 के आदेश से सेवा से बर्खास्त कर दिया। वहीं आईजी हैडक्वार्टर ने भी इस आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि पारिवारिक परिस्थितियों व एक्सीडेंट होने के कारण वह अवकाश खत्म होने के बाद तय अवधि में सेवा में वापस नहीं आ पाया।