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जिले की 30 ग्राम पंचायतों के लिए 15 मार्च को होंगे चुनाव, तैयारी पूरी

एक वर्ष पहले
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जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर नमित मेहता ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के अंतर्गत आगामी 15 मार्च को जैसलमेर जिले की 30 ग्राम पंचायतों में होने जा रहे आम चुनाव के मद्देनज़र सभी प्रकार की तैयारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ अंजाम देने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर नमित मेहता ने गुरुवार शाम कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पंचायतीराज चुनाव की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, सहायक निदेशक लोकसेवाएं भारतभूषण गोयल, उपखण्ड अधिकारी दिनेश विश्नोई, उप निवेशन उपायुक्त देवाराम सुथार, प्रशिक्षु आरएएस विकास मोहन भाटी, नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय, नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश खत्री सहित निर्वाचन से संबंधित प्रभारी उपस्थित थे।

संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अाज से चुनाव होने तक धारा 144 लागू

जैसलमेर | जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जैसलमेर जिले की 30 पंचायतों में तत्काल प्रभाव से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इन पंचायतों में रविवार काे चुनाव हाेने हैं। यह निषेधाज्ञा चुनाव संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट मेहता की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पंचायत आम चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्रों एवं वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से कर सके। इसके लिए असामाजिक तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।

कलेक्टर ने मतदान के दिन 30 ग्राम पंचायतों में सूखा दिवस घोषित किया

जैसलमेर | जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के 15 मार्च को जिले की 30 ग्राम पंचायतों में होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि जिले में जैसलमेर, सांकड़ा, सम, फतेहगढ़, नाचना, मोहनगढ़ व भणियाणा पंचायत समितियों के 30 ग्राम पंचायतों में चुनाव 15 मार्च को मतदान होना है। उन क्षेत्रों एवं इनके 5 किमी. परिधि क्षेत्र में 13 मार्च को शाम 5 बजे से 15 मार्च को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। इन क्षेत्राें के 5 किमी. परिधि क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होगा।

फोटोयुक्त दस्तावेज से भी हो सकेगा मतदान

जैसलमेर | मतदान के लिए वाेटर आईडी के अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता वोट डाल सकेंगे। इन दस्तावेज में आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल है।

जैसलमेर. पंचायतीराज चुनाव की समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारी।
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