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अधिनियम नोटिफाई नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती व जस्टिस डॉ. पी.एस. भाटी की खंडपीठ ने आश्वासन के बाद भी शिक्षण संस्थानों के पास में तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचने से संबंधित संशोधित अधिनियम को नोटिफाई कर प्रति पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई से पहले नोटिफिकेशन जारी कर प्रति पेश कर दी जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को मुकर्रर की है। याचिकाकर्ता कानसिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद धड़ल्ले से बेचने का मुद्दा उठाया गया था। इसे लेकर ना तो शिक्षा विभाग और ना ही राज्य सरकार गंभीर है। इसके अलावा हुक्का बार भी धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जिनमें कम उम्र के बच्चों को भी प्रवेश दिया जा रहा है। गत 13 अगस्त को राज्य सरकार की ओर से पेश किए जवाब में बताया गया था कि सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापनों पर प्रतिबंध और व्यवसाय के नियमन व उत्पाद, आपूर्ति व वितरण) राजस्थान संशोधन अधिनियम 2019 पारित हो चुका है ।