छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी ऑटो चालक को 3 साल की सजा
जोधपुर| पॉक्सो कोर्ट जोधपुर मेट्रो ने नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी ऑटो चालक को दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। मामले के अनुसार 18 अगस्त 2017 को नाबालिग लड़की के पिता ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 9 साल की पुत्री वर्ष 2015 से एक निजी स्कूल में पढ़ती है। वह सुबह छह बजे ऑटो से स्कूल जाती है और वापस दोपहर दो बजे आती है। ऑटो चालक अखिलेश्वर सिंह पुत्र स्व. मांगीलाल रावणा राजपूत उसकी बच्ची को स्कूल ले जाता व घर लाता था। करीब चार महीने पहले ऑटो चालक ने उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। पहली बार उसने माफी मांग ली लेकिन 18 अगस्त 2017 को फिर से छेड़छाड़ की। सभी पक्ष सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट जोधपुर मेट्रो के पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।