डिस्कॉम : स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 31 तक
जोधपुर डिस्कॉम की स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी। प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी ने बताया कि ऐसे कृषि उपभोक्ताओं जिनके पूर्व में दो मोटर स्वीकृत हैं और भार में वृद्धि करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार जांच में बढ़ा हुआ मिलता है तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। उनके द्वारा धरोहर राशि 15 रुपए प्रति एचपी प्रतिमाह की दर से दो माह के लिए जमा कराने पर भार नियमित कर दिया जाएगा। उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं या दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा, खेत, परिसर, मुरबा में हो दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते तो इस योजना की अवधि समाप्ति पर जांच के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाए जाने पर बढ़ा हुआ भार वसूला जाएगा। दो वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों को उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता हैं तो वह इस योजना का लाभ ले सकता हैं। यह योजना 31 अगस्त 2019 तक जारी कृषि कनेक्शन पर लागू होगी।