पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

संशोधित अधिनियम नोटिफाई नहीं करने पर हाईकोर्ट नाराज

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचने के संबंंध में है अधिनियम

लीगल रिपोर्टर. जोधपुर | हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती व जस्टिस डॉ. पीएस भाटी की खंडपीठ ने आश्वासन के बाद भी शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचने से संबंधित संशोधित अधिनियम को नोटिफाई कर प्रति पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई से पहले नोटिफिकेशन जारी कर प्रति पेश कर दी जाएगी। अगली सुनवाई 23 मार्च मुकर्रर की। याचिकाकर्ता कानसिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद धड़ल्ले से बेचने का मुद्दा उठाया गया था। इसे लेकर ना तो शिक्षा विभाग और ना ही राज्य सरकार गंभीर है। हुक्का बार भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। गत 13 अगस्त को राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में बताया था कि सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापनों पर प्रतिबंध और व्यवसाय के नियमन व उत्पाद, आपूर्ति व वितरण) राजस्थान संशोधन अधिनियम 2019 पारित हो चुका है व जल्दी ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम को नोटिफाई करने के संबंध में बार-बार समय मांगा जा रहा है, अभी तक उसे नोटिफाई नहीं किया गया है।
खबरें और भी हैं...