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मतदान दल के कार्मिक अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध त्वरित गति से अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी
जिले की फलोदी, सेखाला, देचू, लोहावट, आउ तथा चामू ग्राम पंचायत में होने वाले सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच के लिए मतदान दल के कार्मिक अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध त्वरित गति से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं अपर जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने निर्देश दिए कि 14 मार्च को जो कार्मिक मतदान दल से अनुपस्थित रहता है तो उसके विरूद्ध त्वरित गति से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें। उन्होंने वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड एवं अन्य कक्षाओं की परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त केन्द्राधीक्षक, सहायक केन्द्राधीक्षक, वीक्षक को निर्देश दिए कि उनको प्राप्त चुनाव ड्यूटी का निर्वहन करना अनिवार्य है। चुनाव को देखते हुए किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि परीक्षा के निर्बाध के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। चुनाव ड्यूटी में कार्यरत विभिन्न प्रकोष्ठों में प्रतिनियुक्त कार्मिकों की यदि निर्वाचन चुनाव ड्यूटी आती है, तो उन्हें निर्वाचन चुनाव ड्यूटी की पालना करना अनिवार्य होगा। उन्होंने पंचायत समितियों से संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) मय उनका स्टाफ, ईआरओ द्वारा प्रतिनियुक्ति स्टाफ संबंधित पंचायत समिति में उपस्थित रहकर ही पंचायत निर्वाचन से संबंधित कार्य का निस्पादन करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत समिति के अतिरिक्त अन्य इआरओ कार्यालय में कार्यरत स्टाफ एवं प्रतिनियुक्ति कार्मिक को यदि पंचायत चुनाव ड्यूटी प्राप्त होती है, तो उन्हे निर्वाचन चुनाव ड्यूटी की पालना करना अनिवार्य होगा।
मतदान दिवस 15 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित
भास्कर न्यूज|जोधपुर
जिला निर्वाचन अधिकारी(कलेक्टर) प्रकाश राजपुरोहित ने आदेश जारी कर जिले में पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के सरपंचों, वार्ड पंचों के लिए होने वाले मतदान दिवस 15 मार्च रविवार को निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त विभागों, संस्थाओं, उपक्रमों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है । आदेश के तहत पंचायत समिति फलौदी की 30 ग्राम पंचायतों, लोहावट की 36 ग्राम पंचायतों, आऊ की 16 ग्राम पंचायतों, देचू की 30 ग्राम पंचायतों, चामू की 20 ग्राम पंचायतों तथा सेखाला की 20 ग्राम पंचायतों में होने वाले मतदान के दिन अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने पुनर्मतदान की स्थिति में जहंा पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को जो मतदान के हकदार है उनको संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के आदेश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर नियोजक के विरूद्ध नियमानुसार दण्डनात्मक कार्यवाही की जाएगी।