पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

मतदान दिवस 15 को, सार्वजनिक अवकाश घोषित

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

जोधपुर | जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) प्रकाश राजपुरोहित ने आदेश जारी कर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर 15 मार्च को अवकाश घोषित किया है। निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त विभागों, संस्थाओं, उपक्रमों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। आदेश के तहत पंचायत समिति फलोदी की 30, लोहावट की 36, आऊ की 16, देचू की 30, चामू की 20 और सेखाला की 20 ग्राम पंचायतों में होने वाले मतदान के दिन अवकाश रहेगा। जहां पुनर्मतदान होगा वहां भी अवकाश घोषित किया गया है। औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के आदेश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर नियोजक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

फलोदी, सेखाला, देचू, लोहावट, आऊ तथा चामू पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान दल के कार्मिक अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं अपर जिला कलेक्टर प्रथम मदनलाल नेहरा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि 14 मार्च को जो कार्मिक मतदान दल से अनुपस्थित रहेगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
खबरें और भी हैं...