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हर जिले में सार्वजनिक भूमि संरक्षण सेल गठित, कोर्ट ने कहा- पीएलपीसी को पेश करें प्रतिवेदन और सही मिलने पर तीन माह में कार्रवाई करें

एक वर्ष पहले
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प्रदेश के प्रत्येक जिले में सार्वजनिक भूमि संरक्षण सेल (पीएलपीसी) का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। यह सेल ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह, जोहड़, तालाब, नदी व नदी के कैचमेंट, सार्वजनिक रास्तों, श्मशान, कब्रिस्तान आदि की जमीनों पर अतिक्रमण को रोकने का काम करेगी। जब यह जानकारी एएजी द्वारा दी गई तो चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती व जस्टिस पीएस भाटी की खंडपीठ ने एक याचिका को निस्तारित कर संबंधित सेल में प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए।

चितलवाना तहसील क्षेत्र (जालोर) निवासी याचिकाकर्ता पूनमाराम विश्नोई की ओर से याचिका में झोटड़ा गांव में नदी की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और कार्रवाई के निर्देश देने का आग्रह किया गया। दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जयपुर बेंच ने जगदीश प्रसाद मीना मामले में निर्देश दिए थे कि चारागाह, जोहड़, तालाब, नदी व नदी के कैचमेंट, सार्वजनिक रास्तों, श्मशान, कब्रिस्तान आदि की जमीनों पर अतिक्रमण रोकने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा था। प्रत्येक जिले में सार्वजनिक भूमि संरक्षण सेल (पीएलपीसी) का गठन कर और इन सेल का सुपरविजन कलेक्टर को करने के लिए कहा था।

इस पर एएजी संदीप शाह ने कोर्ट को बताया कि निर्देश की पालना में राजस्व विभाग ने पिछले साल ही इस संबंध में प्रत्येक जिला कलेक्टर को ऐसी पीएलपीसी सेल बनाने के निर्देश दे दिए थे। इन निर्देशों की पालना में प्रत्येक जिलें में सेल गठित कर दी गई है और निर्देश के अनुसार काम भी कर रही है।

इस पर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को पीएलपीसी जालोर के समक्ष अतिक्रमण के संबंध में अपनी ग्रीवेंस को लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पीएलपीसी को कहा कि वे प्रतिवेदन को कंसीडर करेंगे और अगर वह सही पाई जाती है तो प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महीने में अतिक्रमी के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाए।

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