- Hindi News
- Local
- Rajasthan
- Jodhpur
- Jodhpur News Rajasthan News Taking Gst Amount With Form And Registration Applicant In Dilemma Said Will Not Get Back If The House Is Not Open
फॉर्म व रजिस्ट्रेशन के साथ ले रहे जीएसटी राशि, असमंजस में आवेदक, बोले- मकान नहीं खुला तो वापस मिलेगी?
ऐसी कोई बात नहीं है, लौटाएंगे राशि
राजस्थान आवासन मंडल की ओर से महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना बड़ली में नई स्कीम्स में तीन बार ली जाने वाली जीएसटी राशि को लेकर उलझन खड़ी हो गई है। आवेदकों को डर है कि अगर लॉटरी में मकान नहीं खुला तो क्या उनकी रजिस्ट्रेशन फीस के साथ जमा जीएसटी राशि भी डूब जाएगी? मंडल की ओर से स्थिति क्लियर नहीं करने से योजना के फाॅर्म भरने वाले असमंजस में हैं।
दरअसल बड़ली की आवासीय योजना के प्रति काफी रुझान देखने को मिल रहा है। 488 मकान के लिए अब तक 4 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। इन मकानों के लिए आवेदनकर्ता फाॅर्म के 300 रुपए के साथ 54 रुपए 18 प्रतिशत जीएसटी की दर से कुल 354 रुपए देता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8346 रुपए अौर एलआईजी के लिए 17626 रुपए लिए जा रहे हैं। इसमें जीएसटी राशि भी शामिल है। योजना के लिए फाॅर्म भरने वाले लोगों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन फीस के साथ जीएसटी राशि वसूलना ही अनुचित है। जब लॉटरी खुले और आवंटी का नाम आए, तब राशि के साथ जीएसटी लेनी चाहिए। लेकिन मंडल रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ राशि ले रहा है। दो दिन से कुछ आवेदनकर्ताओं ने यह शिकायत भी दर्ज कराई थी, पर अफसरों के पास कोई जवाब नहीं था। कारण कि रजिस्ट्रेशन फीस तो मंडल के पास जाएगी और जीएसटी राशि जीएसटी विभाग के पास। ऐसे में राशि को लेकर क्या चक्कर लगाने पड़ेंगे? अफसरों की आेर से इस पेचीदगी को दूर करने के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, उलटा-सीधा जवाब देकर स्थिति को और संदेहास्पद बनाया जा रहा है।
जीएसटी तो फाॅर्म, रजिस्ट्रेशन शुल्क और कुल तय राशि पर लगेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ ली जाने वाली जीएसटी राशि नहीं लौटाएंगे। किसी को कंफ्यूजन हाे गया होगा। मंडल लॉटरी में भाग्यशाली नहीं रहने वालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ ली जीएसटी राशि लौटाएगा।
-केएस चौधरी,
उपायुक्त, राजस्थान आवासन मंडल
डिपार्टमेंट अलग हैं, जीएसटी राशि नहीं मिलेगी
आवेदनकर्ता संदीप डारा ने बताया कि वह योजना के फाॅर्म लेने के लिए गया था, वहां रजिस्ट्रेशन शुल्क का पूछा तो पता चला कि जीएसटी भी लगेगी। फिर पूछा कि अगर मकान नहीं खुलता है तो क्या राशि पुन: मिलेगी? इस पर जवाब दिया कि रजिस्ट्रेशन राशि मिल जाएगी, लेकिन जीएसटी नहीं मिलेगी। कारण कि दोनों के डिपार्टमेंट अलग हैं।