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खाद्य पदार्थों में मिलावट पर छह माह का कारावास

एक वर्ष पहले
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मदनगंज-किशनगढ़| खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी सीताराम साहू को दोष सिद्ध मानते हुए छह माह का कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। खाद्य निरीक्षक प्रेमचंद शर्मा अजमेर द्वारा 23 जून 2009 को महावीर भवन के सामने, अजमेर रोड स्थित मैसर्स शंकर दूध भंडार का निरीक्षण किया था। जहां पर सीताराम साहू पुत्र स्वर्गीय शंकरलाल साहू खाद्य पदार्थ विक्रय का कार्य कर रहे थे। खाद्य निरीक्षक ने विक्रेता से जांच के लिए नमूना लिया। जिसकी प्रयोगशाला से जांच कराने पर हानिकारक रंग की उपस्थिति के कारण मिलावटी होना पाया गया। खाद्य निरीक्षक द्वारा किशनगढ़ न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट संख्या 2 किशनगढ़ द्वारा इस प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनकर अभियुक्त सीताराम साहू को मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय करने का दोषी पाया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त साहू को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7/16 के तहत छह माह के कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।
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