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88 ग्राम पंचायतों में चुनाव कल 440 मतदान दल आज होंगे रवाना

एक वर्ष पहले
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पंचायतीराज चुनाव-2020 के तीसरे चरण में जिले की 88 ग्राम पंचायतों में सरपंच, वार्ड पंच एवं उप सरपंच पद के लिए चुनाव होगा। जिले की चार पंचायत समिति क्षेत्रों की इन 88 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच के लिए मतदान 15 मार्च को होगा। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान केन्द्रों की स्थापना से लेकर मतदान दलों के गठन एवं पुलिस जाप्ते तक की तैयारियां कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि पंचायतीराज राज चुनाव-2020 में सरपंच पद के लिए चुनाव का मतदान ईवीएम मशीन के जरिए होगा। वहीं वार्ड पंच के लिए बैलेट पेपर पर मतदान की व्यवस्था रखी गई है। यादव ने बताया कि पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में कुचामन पंचायत समिति की 31, मकराना की 23, डीडवाना की दो तथा खींवसर की 32 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्डपंच के लिए 15 मार्च को मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना भी उसी दिन की जाकर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। वहीं उप सरपंच पद के लिए चुनाव 16 मार्च को करवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायतीराज चुनाव-2020 के तीसरे चरण में शामिल की गई उक्त 88 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पंचायतीराज चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी, एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के साथ-साथ मतदान दल भी गठित कर दिए गए हैं।

निर्वाचन तहसीलदार रूघाराम सेन ने बताया कि जिले की कुचामन, मकराना, डीडवाना तथा खींवसर पंचायत समिति क्षेत्र की 88 ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाने के लिए कुल 408 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके लिए रिजर्व मतदान दल सहित कुल 440 मतदान दलों का गठन किया गया है। मतदान दलों का प्रशिक्षण एवं रवानगी शनिवार को रखी गई है। इन मतदान दलों को ईवीएम, मतपेटी सहित सभी आवश्यक चुनाव सामग्री के साथ शनिवार को राजकीय माडी बाई काॅलेज से रवाना किया जाएगा।

100 मीटर की परिधि में मत संयाचना पर पाबंदी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में 15 मार्च को होने वाले मतदान का समय सुबह आठ से लेकर शाम पांच बजे तक रखा गया है। सभी मतदान केन्द्रांे पर दिव्यांगों के लिए रैम्प व ट्राइसाइकिल आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही प्रत्याशियों के लिए चुनाव संबंधी सभी आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में जारी कर दिए गए है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में मत संयाचना निषिद्ध रहेगी। 200 मीटर परिधि में चुनाव चिन्ह, नारे, पोस्टर वर्जित

मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजकीय, सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के नेता की तस्वीर, चुनाव चिन्ह, नारे प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं बैनर का प्रयोग नहीं होगा।

मतदाता को बूथ पर ये दस्तावेज पेश करना हैं जरूरी

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार पंचायती राज संस्थाओं (पंच-सरपंच) के आम चुनाव 2020 हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे आयोग द्वारा निर्धारित किए गए वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
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