लोन राशि में 50 हजार से ज्यादा ले लिए एक्सिस बैंक ने, अब एक महीने में चुकाने होंगे 60 हजार रुपए
स्थाई लोक अदालत ने सुनाया फैसला, बैंक को एक महीने में देने होगी राशि भास्कर संवाददाता | पाली शहर के निजी बैंक...
Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 17, 2018, 05:35 AM IST
स्थाई लोक अदालत ने सुनाया फैसला, बैंक को एक महीने में देने होगी राशि
भास्कर संवाददाता | पाली
शहर के निजी बैंक द्वारा लोन की राशि से 50 हजार रुपए अधिक वसूलने के मामले में सोमवार को स्थाई लोक अदालत ने बैंक के शाखा प्रबंधक व रीजनल मैनेजर को दोषी मानते हुए प्रार्थी को 1 महीने में 50 हजार से अधिक की राशि लौटाने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार टैगोर नगर निवासी सुरेश भाटी पुत्र धनराज भाटी ने एक्सिस बैंक से 41 लाख 50 हजार रुपए का लोन लिया था, जिसे उसने फरवरी 2017 को जमा भी करा दिया। इधर, बैंक ने इसके बाद भी 50 हजार 666 रुपए बकाया मानते हुए प्रार्थी के खाते से ही इसे जमा कर लिए। जब प्रार्थी ने बैंक खाते का मिलान किया तो यह मामला सामने आया। इसके बाद अधिवक्ता भुवनेश काबरा के जरिए स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश किया।
इस पर साेमवार को स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अजय कुमार ओझा ने सुनवाई करते हुए बैंक प्रबंधन को दोषी मानते हुए वसूल की गई अधिक राशि लौटाने के आदेश दिए। इसके लिए अब एक्सिस बैंक को प्रार्थी को 50 हजार 370 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 30 दिनों में लौटाने होंगे। इसके साथ ही 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर भी देने होंगे। यदि एक महीने में यह राशि नहीं लौटाई जाती है तो बैंक को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। आदेश की कार्रवाई में लोक अदालत के सदस्य बाबूलाल मेवाड़ा व रमेश चौधरी मौजूद थे। प्रार्थी की ओर से भुवनेश काबरा व नवरतन अग्रवाल ने पैरवी की।
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शहर के निजी बैंक द्वारा लोन की राशि से 50 हजार रुपए अधिक वसूलने के मामले में सोमवार को स्थाई लोक अदालत ने बैंक के शाखा प्रबंधक व रीजनल मैनेजर को दोषी मानते हुए प्रार्थी को 1 महीने में 50 हजार से अधिक की राशि लौटाने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार टैगोर नगर निवासी सुरेश भाटी पुत्र धनराज भाटी ने एक्सिस बैंक से 41 लाख 50 हजार रुपए का लोन लिया था, जिसे उसने फरवरी 2017 को जमा भी करा दिया। इधर, बैंक ने इसके बाद भी 50 हजार 666 रुपए बकाया मानते हुए प्रार्थी के खाते से ही इसे जमा कर लिए। जब प्रार्थी ने बैंक खाते का मिलान किया तो यह मामला सामने आया। इसके बाद अधिवक्ता भुवनेश काबरा के जरिए स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश किया।
इस पर साेमवार को स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अजय कुमार ओझा ने सुनवाई करते हुए बैंक प्रबंधन को दोषी मानते हुए वसूल की गई अधिक राशि लौटाने के आदेश दिए। इसके लिए अब एक्सिस बैंक को प्रार्थी को 50 हजार 370 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 30 दिनों में लौटाने होंगे। इसके साथ ही 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर भी देने होंगे। यदि एक महीने में यह राशि नहीं लौटाई जाती है तो बैंक को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा। आदेश की कार्रवाई में लोक अदालत के सदस्य बाबूलाल मेवाड़ा व रमेश चौधरी मौजूद थे। प्रार्थी की ओर से भुवनेश काबरा व नवरतन अग्रवाल ने पैरवी की।
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(News in Hindi from Dainik Bhaskar)
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