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स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी ऑटो चालक को 3 साल का कठोर कारावास
जोधपुर | पॉक्सो कोर्ट जोधपुर मेट्रो ने नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी ऑटो चालक को दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। मामले के अनुसार 18 अगस्त, 2017 को छात्रा के पिता ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 9 साल की पुत्री वर्ष 2015 से एक निजी स्कूल में पढ़ती है। वह सुबह छह बजे ऑटो से स्कूल जाती है और वापस दोपहर दो बजे आती है। ऑटो चालक अखिलेश्वर सिंह ने करीब चार महीने पहले बच्ची से छेड़छाड़ की तो उसने स्कूल अध्यापक से शिकायत की। अध्यापक ने ऑटो चालक को बुलाकर पूछताछ की तो उसने गलती मानते हुए दुबारा गलती नहीं करने की बात कही। स्कूल प्रबंधन ने भी उसकी टैक्सी हटा दी। 18 अगस्त, 2017 को उसने बच्ची से फिर से छेड़छाड़ की।