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आरटीआई दस्तावेज देने के लिए ~75 हजार जमा करवाने को कहा, बीडीओ पर ~25 हजार जुर्माना
पाली पंचायत समिति व इसके अधीन ग्राम पंचायत में वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि की स्वीकृति विभिन्न कार्यों की स्वीकृति की पत्रावली समेत 7 बिंदुओं में पूरी सूचना नहीं देने और दस्तावेजों पर नियम विरुद्ध 75 हजार रुपए जमा करवाने की मांग करने पर सूचना आयोग ने पाली विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार एडवोकेट डॉ. चंद्रभानु राजपुरोहित ने पाली विकास अधिकारी के समक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत गत 22 मई 2019 को 1 जनवरी 2018 से आवेदन दिनांक तक पंचायत समिति व अधीन ग्राम पंचायत में वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि की स्वीकृत विभिन्न कार्यों की स्वीकृति की पत्रावली तकमीना, मस्टररोल, रजिस्टर कार्यों के निरीक्षण वाहनों की लॉगबुक समेत 7 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। तय समय में सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने प्रथम अपील की। सुनवाई के दौरान एडवोकेट डॉ. चंद्रभानु ने प्रथम अपील के बाद आंशिक सूचना उपलब्ध करवाने की बात कही। साथ ही यह भी बताया कि विकास अधिकारी ने सूचना के दस्तावेजों के लिए 74 हजार रुपए जमा करवाने की मांग भी की, जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नियम विरुद्ध है। इस पर सूचना आयुक्त लक्ष्मणसिंह राठौड़ ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर विकास अधिकारी द्वारा 74 हजार रुपए मांगने को नियम विरुद्ध माना। साथ ही सूचना आयुक्त ने प्रत्यर्थी (विकास अधिकारी) को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत दोषी मानते हुए 25 हजार रुपए की जुर्माना लगाया है।