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लाइसेंस फर्जी होने पर क्लेम नहीं रोकें, सुप्रीम कोर्ट ने दिए भुगतान के आदेश
जोधपुर | कोर्ट ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को मृतक परिवार को क्लेम का भुगतान मय ब्याज के साथ करने के आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि चालक का लाइसेंस फर्जी होने के कारण से क्लेम को रोका नहीं जा सकता है। मामले के अनुसार 10 साल पहले ब्यावर निवासी विनोद कोठारी पाली से ब्यावर आ रहे थे, जाडन के समीप उनकी कार को ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। मृतक परिवार को यूनाइटेड कंपनी ने यह कहते हुए बीमा का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि उनके चालक का लाइसेंस फर्जी है।