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राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वन्यजीव 6 ‘ सांडों ’ का शिकार 1 की मौत, 5 घायल शिकारी फरार

एक वर्ष पहले
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{ऐसे करते हैं शिकार| सांडा को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 की धारा 2 में रखा गया हैं। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार सांडा के शिकार पर रोक हैं। धारा 43 के तहत किसी जीव या प्राणी को बंधी बनाकर व विक्रय एवं अंतरराज्यीय परिवहन पर पूर्ण रोक हैं**

सांडो के शिकार पर घटनास्थल पर पड़े औजार।

{ऐसा होता है सांडा | इसका वैज्ञानिक नाम युरोमेस्टिक हार्डवीकी हैं। सरीसृप परिवार का प्राणी छिपकली जैसा होता हैं। दिखने में भले ही यह डरावना लगे लेकिन वास्तव में यह जीव बहुत सीधा होता हैं। इसके सीधेपन का ही फायदा उठा कर शिकारी इसे आसानी से मार डालते हैं। यह जीव राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ही पाया जाता हैं। सांडा शुष्क क्षेत्र में विचरण करता हैं। नर सांडा की लम्बाई दो फीट तक होती हैं। लेकिन मादा की लंबाई थोड़ी **

पोकरण | कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के किनारे शिकारियों ने 6 वन्यजीवों सांडों का शिकार किया। जानकारी के अनुसार कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिकारियों ने घात लगाकर 6 सांडों को अपना शिकार बनाया। शिकार के दौरान 1 सांडा की शिकार स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि 5 सांडे घटनास्थल पर घायल हो गए। शिकार की घटना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग से निकल रहे कुछ ग्रामीणों ने शिकारियों को देख लिया। जिससे शिकार करने आए लोग शिकार औजार छोड़कर भाग गए। लोगो ने इसकी सूचना स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी, लेकिन विभाग को कोई भी अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। जिससे वन्यजीव प्रेमियों में अधिकारियों के प्रति गुस्सा बढ़ गया। गौरतलब हैं रामदेवरा व आसपास के औरण क्षेत्र में वन्य जीव विचरण करते रहते हैं। ऐसे में कई बार शिकारी इन जीवों को अपना शिकार बना रहे हैं।
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