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झोलाछाप को तीन वर्ष के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा
प्रतापगढ़ | न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीठासीन अधिकारी विक्रम सांखला ने न्यायालय में लम्बित प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त लखन उर्फ लक्ष्मणदास पुत्र बद्रीदास बैरागी, निवासी हथुनिया, हाल-अरनोद को 3 वर्ष के साधारण कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड दण्डित किया। अभियोजन अधिकारी दिनेश खडीया ने बताया कि 29 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन चिकित्साधिकारी डॉ. नंदलाल मीणा और डॉ. सुरेश सामर औषधि नियंत्रण अधिकारी अाैर अन्य पुलिस जाप्ता के द्वारा अरनोद स्थित अभियुक्त लखन बैरागी के क्लिनिक की जांच की गई तो वहां पर दो मरीजों का आधुनिक चिकित्सा पद्वति से उपचार किया जा रहा था। उन्हें ड्रीप लग रही थी। मौके पर अन्य चिकित्सकीय उपकरण और एलोपैथिक दवाइयां बरामद हुई। अभियुक्त के पास चिकित्सा अभ्यास करने संबंधित कोई वैध डिग्री नहीं मिलने पर प्रकरण दर्ज किया गया।