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हादसे में क्षतिग्रस्त अाॅटाे का बीमा पास नहीं किया, बीमा कंपनी पर 38 हजार 900 रुपए का जुर्माना

एक वर्ष पहले
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राजसमंद | सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त हुए अाॅटाे की मरम्मत पर बीमा राशि नहीं देने पर उपभाेक्ता काे राहत देते हुए अदालत ने बीमा कंपनी पर 38 हजार 900 रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभाेक्ता सरंक्षण मंच के पीठासीन अधिकारी कमलचंद नाहर, सदस्य किशाेर कुमार गुर्जर अाैर पुष्पा पुराेहित ने यह फैसला सुनाया।

इस संबंध में रेलमगरा के रेगर माेहल्ला निवासी शंकरलाल पुत्र मांगीलाल रेगर ने श्रीराम जनरल इंश्याेरेंस कंपनी लिमिटेड जरिए शाखा प्रबंधक सेठजी की बाड़ी, मधुबन उदयपुर के खिलाफ 1 जुलाई 2019 काे परिवाद पेश किया था। परिवादी ने बताया कि उसने श्रीराम जनरल इंश्याेरेंस से अपने अाॅटाे का 17 हजार 267 रुपए प्रीमियम अदा कर विपक्षी बीमा कंपनी से करवाया था। वह अाॅटाे लेकर बागुंदड़ा से केलवा की तरफ जा रहा था। इस दौरान अाॅटाे अाैर बाइक के बीच टक्कर हाे गई। हादसे में दाे लाेगाें की माैत हाे गई अाैर अाॅटाे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हाे गया। इस संबंध में बीमा कंपनी काे सूचित कर दिया गया। इस पर बीमा कंपनी के सर्वेयर ने परिवादी के इस वाहन की सर्वे रिपाेर्ट माैके पर ही तैयार की। इसके बाद बीमा कपंनी के निर्देश पर परिवादी ने अाॅटाे का चामुंडा माेटर बाॅडी रिपेयर्स, कांकराेली में मरम्मत करवाई। इसमें 84 हजार 200 रुपए का खर्चा हुअा। इस संबंध में वांछित दस्तावेज बीमा कंपनी काे भेज दिए गए। लेकिन बीमा कंपनी ने अाॅटाे का बीमा देने से इंकार कर दिया। इस मामले में अदालत ने बीमा कंपनी से बीमा क्लेम के रूप में 38 हजार 900 रुपए, बीमा कंपनी से मानिसक, शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 हजार, परिवाद तथा अभिभाषक शुल्क के मद से 3 हजार रुपए कुल 38 हजार 900 रुपए एक महीने की अवधि में भुगतान करने का अादेश दिया।
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