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ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त हाेने पर बीमा कंपनी काे 2 लाख 14 हजार 450 रुपए क्लेम देने का आदेश
राजसमंद | सड़क हादसे में ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त हाेने पर बीमा नहीं देने पर अदालत ने उपभाेक्ता काे राहत देते हुए बीमा कंपनी काे दाे लाख 14 हजार 450 रुपए देने का अादेश दिया। जिला उपभाेक्ता मंच के पीठासीन अधिकारी कमलचंद नाहर, सदस्य किशाेर कुमार गुर्जर अाैर पुष्पा पुराेहित ने यह फैसला सुनाया। इस संबंध में राजसमंद के किशनपुरा निवासी प्रकाशचंद्र पुत्र देवीलाल नायक ने 14 जनवरी 2019 काे उत्तर प्रदेश में नाेएडा, सेक्टर 14 लिबर्टी जनरल इंश्याेरेंस लिमिटेड के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद के अनुसार उसने अपने ट्रैक्टर का बीमा कंपनी से 6 मार्च 2018 काे 9 हजार 45 रुपए प्रीमियम अदा कर करवाया था। बीमा शुदा ट्रैक्टर को 17 सितंबर 2018 काे पसूंद बस स्टैंड के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे पूरा ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हाे गया था। हादसे में परिवादी के शरीर अाैर सिर पर भी गंभीर चाेट अाई। लेकिन बीमा कंपनी ने बीमा राशि देने से इंकार कर दिया। मंच ने आदेश दिया कि विपक्षी बीमा कंपनी से बीमा क्लेम के रूप में 1 लाख 99 हजार रुपए क्लेम निरस्ती की तारीख 7 जनवरी 2019 से ताअदायगी 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है। शारीरिक, मानसिक अाैर अार्थिक संताप की क्षतिपूर्ति के रूप में दस हजार रुपए, परिवाद व्यय अाैर अभिभाषक शुल्क के मद से 5 हजार रुपए कुल 2 लाख 14 हजार 450 रुपए देने के अादेश दिए।