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एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकायादारों को दंडनीय ब्याज में शत प्रतिशत की छूट

एक वर्ष पहले
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जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग के एक मुश्त समाधान योजना के तहत अवधि पार बकायादारों के लिए अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत जिन बकायादारों ने निगम से लोन लिया अथवा अवधि पार हो गए हैं, ऐसे बकायादारों को दंडनीय ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि बकाया रुपए जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। इसके पश्चात योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में अब तक 9 बकायादारों को 78859 रुपए की छूट देकर योजना से लाभांवित किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिये जिला अल्पसंख्यक मामलात कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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