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प्राणघातक हमला करने वाले 12 व्यक्तियों को 5 वर्ष का कारावास

एक वर्ष पहले
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक मामले का निस्तारण करते हुए प्राणघातक हमले के एक दर्जन से अधिक आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्राणघातक हमले के आरोपी जगदीश पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी मलारना डूंगर, जुगराज पुत्र रामस्वरूप गुर्जर, नरेश पुत्र रामसिंह गुर्जर, पप्पू उर्फ भून्दरा, सम्पत डीलर गुर्जर निवासीयान कोथाली, जगमोहन गुर्जर, जगदीश गुर्जर, किशन पुत्र कजोड्या गुर्जर,
नरसी गुर्जर, हरि, पप्पू गुर्जर, गिर्राज गुर्जर, रमेश पुत्र बजरंगा गुर्जर, निवासीयान बाढ़ बिलोली, जाकिर पुत्र रहमुद्दीन उर्फ खन्नू निवासी पीलवा नदी, हंसा पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी बाढ़ बिलोली को धारा 307 भादस में पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 324 भादस में पांच वर्ष का कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 148 भादस में एक वर्ष, धारा 427, 323 में 6-6 माह तथा धारा 341 में एक माह का कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस थाना मलारना डूंगर ने पीड़ित नरेन्द्र सिंह
पुत्र रामस्वरूप गुर्जर निवासी बिलोली नदी के पर्चा बचान पर इस आशय का मामला दर्ज किया कि 27 मार्च 2013 को शाम करीब 5.30 बजे रूपसिंह, विजय सिंह, रूपनारायण के साथ भाई राजेश को मलारना डूंगर रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए बोलेरा कार से आ रहे थे। पांच पिलुओ के पास हैण्डपंप पर पहुंचे तो 15-20 आदमी लाठी-गण्डासी लेकर खड़े थे। आरोपियों ने गाड़ी को
चारों तरफ से घेर लिया। आरोपी जगदीश ने कट्‌टे से फायर किया जो गाडी के शीशे पर पड़ा। भाई राजेश के सिर में आरोपी जगमोहन ने गण्डासी से वार किया।

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