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उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में किया जागरूक
सवाई माधोपुर | विश्व उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन आलनपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित कार्यकर्ता व सहयोगियों के साथ किया गया। इसमें मुख्य वक्ता मेघा योगी एडवोकेट ने उपभोक्ता संरक्षण कानून में दिए गए उपभोक्तओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्तओं को दुकानों से खरीदारी करते समय दिए जाने वाले बिलों पर “बिका हुआ माल
वापिस नहीं होगा” कि एक तरफा व मनमानी शर्त लिखी जाती है, जो कि मनमानी एवं गलत है। क्योंकि उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए वस्तु में कोई भी त्रुटि होने अथवा मापदंडों पर खरी नहीं उतरने पर उसे हर्जा ख़र्चा सहित बदलवाने का अधिकार उपभोक्ता कानून में दिया गया है।