कारोबार में 25 लाख रु. की धाेखाधड़ी, फर्म पर मुकदमा
जयपुर की एक फर्म पर करीब 5 लाख रुपए का सामान मंगवाकर भुगतान नहीं करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। काेतवाली थाना क्षेत्र में सेतिया चाैकी प्रभारी एसआई सुरजीतकुमार इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि परिवादी प्रेमनगर निवासी पारस उपवेजा ने अदालत में दर्ज करवाए इस्तगासा में अाराेप लगाए हैं। इसमें परिवादी ने बताया है कि उसका जयपुर के ट्रांसपाेर्ट नगर निवासी सौरभ बजाज पुत्र शुभम बजाज के साथ टाॅफी अाैर कैंडी सप्लाई का काराेबार था। परिवादी अाराेपी की फर्म अंशुल एसाेसिएट काे अाॅर्डर पर सामान सप्लाई करता था। करीब चार-पांच वर्षाें से काराेबार हाेने के कारण परिवादी का अाराेपी के साथ काराेबार में विश्वास हाेने के कारण लाखाें रुपए का सामान भेज दिया जाता था। इसी विश्वास के कारण परिवादी की फर्म द्वारा अाराेपी काे भेजे गए 24 लाख 99 हजार रुपए के सामान का भुगतान अटक गया। परिवादी काे अाराेपी द्वारा दिए गए चेक से खाताें में नकदी पर्याप्त मात्रा में नहीं हाेने के कारण भुगतान नहीं हाे पाया। इस पर परिवादी ने अाराेपी से संपर्क स्थापित कर भुगतान करने काे कहा लेकिन अाराेपी टालमटाेल करता रहा अाैर अाखिरकार भुगतान करने से ही मुकर गया। परिवादी द्वारा इस्तगासे में बताए गए तथ्याें के साथ लगाए गए अाराेपाें की जांच की जा रही है।