- Hindi News
- National
- Sriganganagar News Rajasthan News Mask And Sanitizer Rates Increased In The Market Non Standard Also Started Selling Black Marketing Can Be Punished Up To Seven Years
बाजार में मास्क व सेनेटाइजर के रेट बढ़े, नाॅन स्टैंडर्ड भी बिकने लगे, कालाबाजारी पर हो सकती है सात साल तक की सजा
काेरोना का संक्रमण फैलने के बाद मांग बढ़ने से बाजार में मास्क व सेनेटाइजर की किल्लत होने से कालाबाजारी बढ़ने लगी है। नॉन स्टैंडर्ड माल भी बाजार में आने लगा है। इसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि अब 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और हैंड सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल कर लिया गया है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर अनुसूचित, गैर अनुसूचित व जीवन रक्षक औषधियों को भी आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है। ये निर्देश अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता ने जारी किए हैं। अब सीएमएचओ व सहायक औषधि नियंत्रक के अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भी मास्क, सेनेटाइजर और दवाओं की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार होगा। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राेहित कुमार सिंह ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर आगाह किया है कि देश में निर्मित औषधियों के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले अधिकांश घटक कच्चे माल का आयात चीन पर निर्भर है। वर्तमान में चीन में काेरोना वायरस का संक्रमण फैलने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आपातकाल की घोषणा की है। चीन की परिस्थितियों को देखते हुए दवा निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल के आयात में व्यवधान होने से दवाओं की उपलब्ध पर असर पड़ सकता है। एसीएस ने औषधियों और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं।
नॉन स्टैंडर्ड सेनेटाइजर अल्कोहल बेस्ड नहीं है न ही इसमें इसके तत्वों का जिक्र है
जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी के अनुसार सेनेटाइजर, मास्क और जीवन रक्षक दवाओं की जमाखोरी व कालाबाजारी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इसमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने या फिर न्यायालय में इस्तगासा दायर करने का अधिकार है। इसमें जमाखोरी व कालाबाजारी का आरोप साबित होने पर 3 से 7 वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान है। जब्त माल को नीलाम कर राशि राजकोष में जमा करवाया जाता है। डीएसओ सोनी के अनुसार अगलेे दिनों में जमाखोरी व कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य व औषधि नियंत्रण विभाग को साथ लेकर कार्रवाई की जाएगी।
बाजार में अब 5 से 10 रुपए मूल्य का सामान्य मास्क 20 से 40 रुपए तक मिल रहा :
कैमिस्ट एसोसिएशन के बीकानेर संभाग के अध्यक्ष नरेश शर्मा के अनुसार पिछले दिल्ली में सेनेटाइजर और मास्क निर्माता कंपनियों पर छापे मारे गए थे। इसके बाद कंपनियों ने मास्क का रेट बढ़ा दिया है। अब 5 से 10 रुपए मूल्य का सामान्य मास्क 20 से 40 रुपए तक मिलने लगा है। विशेष मास्क जो पहले 100 रुपए तक का था। इसका रेट भी अब 300 से 400 रुपए तक हो गया है। कंपनियों ने मांग बढ़ने पर मास्क व सेनेटाइजर का एमआरपी बढ़ा दिया है। शर्मा के अनुसार बाजार में नॉन स्टैंडर्ड सेनेटाइजर भी बिकने लगा है। जो अल्कोहल बेस्ड नहीं है न ही इसके तत्वों का जिक्र है।
स्वास्थ्य विभाग ने स्टाफ को किया जागरूक:
शनिवार काे सीएमएचओ डॉ. गिरधारी मेहरड़ा व अन्य अधिकारियों ने जिला स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशा सहयोगिनी, एएनएम, एलएचवी व सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित किया। सभी बीसीएमओ, बीपीएम एवं सीएचसी प्रभारी अधिकारियों को कोरोना के बारे में जागरूक किया गया। सीएमएचओ डॉ. गिरधारी लाल मेहरड़ा के अनुसार आमजन टोल फ्री नंबर 104 या स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 0141-2225624 पर संपर्क कर कोरोना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
पीएमओ ने सफाई ठेकेदार को हर वाॅश बेसिन पर साबुन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश